Raipur : शराब घोटाला से जुड़े नकली होलोग्राम बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। मामले में ईडी की ओर से उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्व नगर जिले के कासना पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईसीआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
ईडी के ही आवेदन पर राज्य की एसीबी-ईओडब्लू शाखा भी शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। वहीं मेरठ कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की ओर से पेश आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ वापस भेजने की सशर्त अनुमति दी है।
नकली Hologram केस में ED को झटका…SC ने लगाई FIR पर रोक
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस आगस्टिन जार्ज मसीह ने याचिका की सुनवाई की। होलोग्राम निर्माता विधु गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा ने तर्क पेश किए। विधु गुप्ता की ओर से दायर याचिका हाईकोर्ट इलाहाबाद से आए फैसले के खिलाफ प्रस्तुत थी।