सरकारी कर्मचारियों के फिर आई अच्छी खबर, नहीं रहेगी अब इस बात की टेंशन, सरकार ने नई पॉलिसी का किया ऐलान
गुवाहाटीः सरकारी दफ्तरों में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। इनके बिना योजनाओं और कार्यों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सरकार भी अपने कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखती है और समय-समय पर कई ऐलान कर तोहफा देती रहती है। इसी बीच अब असम सरकार ने एक बार फिर अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक नई बीमा योजना की घोषणा की है। इसमें दुर्घटना या असामयिक मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
नई बीमा योजना को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा,’हमने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उनमें से कई कर्मचारियों को प्रतिदिन खतरों का सामना करना पड़ता है। इस समझौते के साथ, किसी भी दुर्घटना का शिकार हुए कर्मचारियों के परिवार को उनके सैलरी अकाउंट में बीमा राशि मिलेगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘इस नई बीमा योजना में, दुर्घटना में मृत्यु होने पर और स्थायी विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपये, आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपये, और बीमारी के कारण मृत्यु के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपये परिवार को दिए जाएंगे। इससे परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।’
किए गए हैं ये प्रावधान
इस योजना के तहत, किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में, परिवार को 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। स्थायी विकलांगता के मामलों में भी इतनी ही राशि प्रदान की जाएगी, जबकि आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यह योजना बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु को भी कवर करती है, जिसमें कर्मचारी के परिवार के खाते में अतिरिक्त 10 लाख रुपये जमा किए जाते हैं।सिंगापुर की संसद में PM मोदी का भव्य स्वागत, दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते, इन चीजों को मिलेगा बढ़ावा
Assam CM Himanta Biswa Sarma announces a new policy to offer Insurance coverage for State Government employees — Rs 10 lakhs for Life Insurance, Rs 1 Crore for Personal Accidental (Death), Rs 1 Crore for Total Disability and Rs 80 Lacs for Partial Disability: CMO Assam
— ANI (@ANI) September 4, 2024